UttarPradesh Control of Organised Crime Act(UPCOCA),2017
LEARNING THINGS IN THIS TOPIC :-
*What is Uttar Pradesh Control of Organised Crime Act,2017 (UPCOCA )
*Source,Power, Possible Effects
*Linkages of Organised Crime with Terrorism
*Can ‘UPCOCA’ be misused by government or politicians ?
*Against the media?
Organized crime is a categories of transnational, national, or local or separate groupings of highly centralized enterprises run by criminals who intend to engage in illegal or unethical activity, most commonly for money and profit. --wikipedia
( संगठित अपराध अपराधियों द्वारा चलाए जा रहे उच्च केंद्रीकृत उद्यमों के अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय या स्थानीय समूह की श्रेणी है, जो अवैध गतिविधियों में शामिल होने का इरादा है, जो आमतौर पर पैसा और लाभ के लिए होता है। )
Organized crime is considered to be a changing and flexible phenomenon. Many of the benefits of globalization such as easier and faster communications, movement of finances and international travel, have also created opportunities for transnational organized criminal groups to flourish, diversify and expand their activities. Traditional, territorial based criminal groups have evolved or have been partially replaced by smaller and more flexible networks with branches across several jurisdictions. In the course of an investigation, victims, suspects, organized criminal groups and proceeds of crime is been located in many States in india. Moreover, organized crime affects all States, whether as countries of supply, transit or demand. As such, modern organized crime constitutes a global challenge that must be met with a concerted, global response.
( संगठित अपराध को एक बदलाव और लचीला घटना माना जाता है वैश्वीकरण के कई लाभ जैसे कि आसान और तेज़ संचार, वित्त और अंतरराष्ट्रीय यात्रा की गति, ने भी अंतरराष्ट्रीय संगठित आपराधिक समूहों को अपनी गतिविधियों में वृद्धि, विविधता और विस्तार करने के अवसर प्रदान किए हैं। परंपरागत, क्षेत्रीय-आधारित आपराधिक समूहों ने कई न्यायालयों में शाखाओं के साथ छोटे और अधिक लचीले नेटवर्क विकसित या आंशिक रूप से बदल दिया है। )
Ex:-
a) Chota Chetan,
b) Dawood Gang,
c) Arun Gawli Gang
Even when drug
trafficking is linked with violence particularly in its
origin—-organized crime has a very different nature than drug
trafficking itself. For most of last century, transnational crime
focused mainly on drug and human trafficking as well as on smuggling also.
However, at a certain point between last decades of the 20th century
and the first decade of the 21st century, these organizations
evolved. Corruption itself a organised crime.
( यहां तक कि जब भी नशीली दवाओं की तस्करी हिंसा से जुड़ी होती है-विशेषकर अपने मूल-संगठित अपराध में नशीली दवाओं की तस्करी से बहुत अलग प्रकृति होती है। पिछली शताब्दी के अधिकांश के लिए, अंतर्राष्ट्रीय अपराध मुख्य रूप से दवा और मानव तस्करी के साथ ही तस्करी पर केंद्रित है। हालांकि, 20 वीं सदी के पिछले दशक और 21 वीं सदी के पहले दशक के बीच एक निश्चित बिंदु पर, इन संगठनों का विकास हुआ। खुद को एक संगठित अपराध में सुधार करना )
( यहां तक कि जब भी नशीली दवाओं की तस्करी हिंसा से जुड़ी होती है-विशेषकर अपने मूल-संगठित अपराध में नशीली दवाओं की तस्करी से बहुत अलग प्रकृति होती है। पिछली शताब्दी के अधिकांश के लिए, अंतर्राष्ट्रीय अपराध मुख्य रूप से दवा और मानव तस्करी के साथ ही तस्करी पर केंद्रित है। हालांकि, 20 वीं सदी के पिछले दशक और 21 वीं सदी के पहले दशक के बीच एक निश्चित बिंदु पर, इन संगठनों का विकास हुआ। खुद को एक संगठित अपराध में सुधार करना )
Criminal Activities
:- Drug trafficking,dacoity,extortion, loan sharking , human
trafficking,money laundering,robbery,funding in cinema industry like
bollywood illegally, illegal mining, tax forgery and there are many
more things come under organised crime.
( आपराधिक गतिविधियां: - अवैध व्यापार, अवैध खनन, कर जालसाजी जैसे उद्योगों में नशीले पदार्थों की तस्करी, डकैती, जबरन वसूली, लोन शार्किंग, मानव तस्करी, मनी लॉन्ड्रिंग, डकैती, वित्त पोषण जैसे संगठित अपराध के तहत कई चीजें आती हैं। )
Even around the world not only India but also in USA,Germany,Russia,UK are organised crime. If it exist that mean it froms an union and joins the terrirism and terrirism require money from them. And this all also supporting terrirism for tere activities.
( आतंकवाद के साथ ये एक समय पर एक है, जैसे कि एक समय पर मुंबई में चरम पर अपराध था क्योंकि कई आपराधिक समूहों जैसे दाऊद इब्राव। जॉब्सडुकान.एचिम और उस अरुण गवली समूह के बाद और बाद में एक ही सिस्टम काम जैसे काम था। कॉर्पोरेट संरचना और कुछ कैसे वे आतंकवादियों के साथ संबंध मिला यह पाया गया कि दाऊद इब्राहिम का अल-क़ायदा के साथ संबंध है।
दुनिया भर में न केवल भारत बल्कि संयुक्त राज्य अमेरिका, जर्मनी, रूस, यूके में भी अपराध का आयोजन किया जाता है। यदि यह अस्तित्व है, तो इसका मतलब यह है कि यह एक संघ से होता है और क्षेत्रीय क्षेत्र में जुड़ जाता है और क्षेत्रवाद से उनसे धन की आवश्यकता होती है। और यह सब भी तेरे गतिविधियों के लिए क्षेत्रीय समर्थन का समर्थन करते हैं। )
दुनिया भर में न केवल भारत बल्कि संयुक्त राज्य अमेरिका, जर्मनी, रूस, यूके में भी अपराध का आयोजन किया जाता है। यदि यह अस्तित्व है, तो इसका मतलब यह है कि यह एक संघ से होता है और क्षेत्रीय क्षेत्र में जुड़ जाता है और क्षेत्रवाद से उनसे धन की आवश्यकता होती है। और यह सब भी तेरे गतिविधियों के लिए क्षेत्रीय समर्थन का समर्थन करते हैं। )
For example :-
We will take example of Somalia and Yemen.In Somalia there are many pirates. In Somalia pirates are also involve in organised crime. They are hijacking the ships and they are asking for ransom.
That means if
organised crime forms then terrorism born automatically.
(इसका
मतलब जहा पे संगठित अपराध है,
वहा पे आतंकवाद
आ ही जायेगा |)
UPCOCA ( उपकोका )
The Uttar Pradesh
government has approved the draft of a bill to enact a stringent law
Utter Pradesh Control of Organised Crime Act i.e (UPCOCA) on the
lines of the Maharashtra Control of Organised Crime Act (MCOCA) to
combat land mafia, mining mafia and organised crimes in the state
Organised crime has
been defined in detail in the (draft) bill. Kidnapping for ransom,
illegal mining, manufacturing illicit liquor and its sale, acquiring
contracts on the basis of muscle power, organised exploitation of
forest produce, trade in wildlife, fake medicines, grabbing of
government and private properties, and ‘rangdari’ (extortion)
will come under the ambit of the new law.
( उत्तर प्रदेश सरकार ने भूमि माफिया, माइनिंग माफिया और संगठित करने के लिए संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम (मकोका) की तर्ज पर एक कड़े कानून उत्तराखंड नियंत्रण संगठित अपराध अधिनियम यानी (यूपीसीओसीए) कानून बनाने के लिए मंजूरी दे दी है। राज्य में अपराध
संगठित अपराध (मसौदा) बिल में विस्तार से परिभाषित किया गया है गैरकानूनी खनन, अवैध शराब और इसकी बिक्री के लिए अपहरण, मांसपेशियों की शक्ति के आधार पर अनुबंध प्राप्त करना, वन उत्पादन का संगठित शोषण, वन्यजीवों का व्यापार, नकली दवाएं, सरकारी और निजी संपत्तियों को हथियाने और 'रंगदारी' (खंडन) नए कानून के दायरे के अंतर्गत आ जाएगा | )
IS THIS BILL CALLED DRACONIAN ? ( क्यू इस बिल को बेरहम कहा जा रहा है ? )
**Yogi
Adityanath led Bharatiya Janata Party's government in the state
considers the proposed law [efficient to combat organized
crime, opposition parties have come together to disapprove this law].
1.
The accused booked under the UPCOCA will not be
able to secure bail before 6
month’s of their arrest.
2.
The proposed bill has a provisions for prolonged police remand of
thirty day’s
for an accused, apart from his closed-door interrogation. This also
won’t allow those taken into custody, on the basis of doubts, to
get bail early.
3.
The convicts would face a minimum jail term of three years and a
maximum of life imprisonment or even death sentence. It also levies a
fine of Rs 5 lakh to 25 lakh’s and extends the period of filing a
chargesheet from 90 days to 180 day’s.
4.
The proposed Bill has shifted the burden of proof from the
prosecution to the accused, violating the basic principle of the
criminal law that says everyone is innocent until proven guilty. If
the person has to prove his or her own innocence, who will conduct
the investigation?
5.
The confessional statements only made
before the police will be the finalise. This contradicts CRPC,
under which only a statement made before a magistrate will be
admissible as confession and only when they are made voluntarily as stated.
6.
Instead of organized identification parade, the police will get the
accused identified through videos and images that can be easily and fast
tampered with.
7.
The provision’s of the UPCOCA states that those arrested under the
Act will be lodged in the highly-security area of the jail.And only after
the permission of district magistrate, their relatives or
associates will be able to meet them in the jail and only after the
approval of medical boards, the accused will be granted permissions
to stay in the hospital for more than thirty six hours.
8.
The UPCOCA law would give special powers to the police to arrest
accused and members of the crime syndicates. Under the proposed Bill,
the state would be empowered to seize the property of such people
after taking the consent of a special court constituted to hear the
cases - a provision which is already there in Gangsters Act.
9.
The new Bill will allow the state to confiscate such assets after the
conviction. As in the case of the MCOCA, the UPCOCA is also empower police to intercepts wire, electronic or oral communications and
present them before court as evidence against the accused.
10.There is one of the provisions of the proposed Bill requires journalists to
take permission from competent authorities before publishing anything
on organized crime. [.
passing on or publication of, without any lawful authority, of any
information likely to assist organised crime syndicate, and the
passing on, or publication of, or distribution of any document, or
matter, obtained from the organised crime syndicate ]
says the bill.
( 1. यूपीसीओसीए
के तहत दर्ज आरोपी अपनी गिरफ्तारी
के छह महीने से पहले जमानत
सुरक्षित नहीं कर पाएंगे।
2. प्रस्तावित विधेयक में एक अभियुक्त के लिए 30 दिनों के लंबे समय तक पुलिस रिमांड का प्रावधान है, इसके अलावा उसकी बंद-दरवाजा पूछताछ के अलावा। यह उन लोगों को संदेह के आधार पर हिरासत में ले जाने की अनुमति भी नहीं देगा, जो कि जल्दी ही जमानत पाने के लिए।
3. अपराधियों को कम से कम तीन साल की जेल की सजा दी जाएगी और अधिकतम आयु कारावास या मौत की सजा भी होगी। इसमें 5 लाख रुपये का 25 लाख रूपए का जुर्माना भी लगाया जाता है और आरोप पत्र दाखिल करने की अवधि 90 दिनों से 180 दिनों तक बढ़ाती है।
4. प्रस्तावित विधेयक ने साक्ष्य के बोझ को अभियोजन पक्ष से आरोपी तक स्थानांतरित कर दिया है, अपराधी कानून के मूल सिद्धांत का उल्लंघन करते हुए कहा है कि जब तक दोषी दोषी सिद्ध नहीं होता तब तक सभी निर्दोष होते हैं। अगर व्यक्ति को अपनी बेगुनाही साबित करना है, तो कौन जांच करेगा?
5. पुलिस के सामने किए गए एकजुट बयान अंतिम होगा। यह सीआरपीसी के विपरीत है, जिसके तहत केवल एक मजिस्ट्रेट के समक्ष एक बयान कबूल के तौर पर स्वीकार्य होगा और जब वे स्वेच्छा से किए जाते हैं
6. पहचान परेड के आयोजन के बजाय, पुलिस को अभियुक्त को वीडियो और फ़ोटो के माध्यम से पहचाना जाएगा जो आसानी से छेड़छाड़ की जा सकती हैं।
7. यूपीसीओसीए के प्रावधानों के अनुसार, अधिनियम के तहत गिरफ्तार किए गए लोगों को जेल के उच्च सुरक्षा वाले इलाके में दर्ज कराया जाएगा। जिला मजिस्ट्रेट की अनुमति के बाद ही, उनके रिश्तेदार या सहयोगी उन्हें जेल में मिल पाएंगे और मेडिकल बोर्ड के अनुमोदन के बाद ही आरोपी को 36 घंटे से अधिक समय तक अस्पताल में रहने की अनुमति दी जाएगी।
8. यूपीसीओसीए कानून आरोपी को गिरफ्तार करने और अपराध सिंडिकेट के सदस्यों को पुलिस को विशेष अधिकार देगा। प्रस्तावित विधेयक के तहत, राज्य को ऐसे मामलों की सुनवाई के लिए गठित एक विशेष अदालत की सहमति लेने के बाद ऐसे लोगों की संपत्ति को जब्त करने का अधिकार होगा - एक प्रावधान जो पहले से ही गैंगस्टर अधिनियम में है
9. नया विधेयक राज्य को सजा के बाद ऐसी संपत्तियों को जब्त करने की अनुमति देगा। जैसा कि मकोका के मामले में, यूपीसीओसीए ने पुलिस को वायर, इलेक्ट्रॉनिक या मौखिक संचारों को अवरुद्ध करने और अभियुक्त के खिलाफ साक्ष्य के रूप में अदालत के समक्ष पेश करने का अधिकार दिया है।
10. प्रस्तावित विधेयक में से एक प्रावधान में पत्रकारों को संगठित अपराध पर कुछ भी प्रकाशित करने से पहले सक्षम अधिकारियों से अनुमति लेने की आवश्यकता है। "... संगठित अपराध सिंडिकेट की सहायता करने की किसी भी जानकारी के किसी पारदर्शी प्राधिकरण के बिना पारित करना या प्रकाशन करना, संगठित अपराध सिंडिकेट से प्राप्त किसी भी दस्तावेज़ या मामले के वितरण, या वितरण, या वितरण, "बिल का कहना है )
2. प्रस्तावित विधेयक में एक अभियुक्त के लिए 30 दिनों के लंबे समय तक पुलिस रिमांड का प्रावधान है, इसके अलावा उसकी बंद-दरवाजा पूछताछ के अलावा। यह उन लोगों को संदेह के आधार पर हिरासत में ले जाने की अनुमति भी नहीं देगा, जो कि जल्दी ही जमानत पाने के लिए।
3. अपराधियों को कम से कम तीन साल की जेल की सजा दी जाएगी और अधिकतम आयु कारावास या मौत की सजा भी होगी। इसमें 5 लाख रुपये का 25 लाख रूपए का जुर्माना भी लगाया जाता है और आरोप पत्र दाखिल करने की अवधि 90 दिनों से 180 दिनों तक बढ़ाती है।
4. प्रस्तावित विधेयक ने साक्ष्य के बोझ को अभियोजन पक्ष से आरोपी तक स्थानांतरित कर दिया है, अपराधी कानून के मूल सिद्धांत का उल्लंघन करते हुए कहा है कि जब तक दोषी दोषी सिद्ध नहीं होता तब तक सभी निर्दोष होते हैं। अगर व्यक्ति को अपनी बेगुनाही साबित करना है, तो कौन जांच करेगा?
5. पुलिस के सामने किए गए एकजुट बयान अंतिम होगा। यह सीआरपीसी के विपरीत है, जिसके तहत केवल एक मजिस्ट्रेट के समक्ष एक बयान कबूल के तौर पर स्वीकार्य होगा और जब वे स्वेच्छा से किए जाते हैं
6. पहचान परेड के आयोजन के बजाय, पुलिस को अभियुक्त को वीडियो और फ़ोटो के माध्यम से पहचाना जाएगा जो आसानी से छेड़छाड़ की जा सकती हैं।
7. यूपीसीओसीए के प्रावधानों के अनुसार, अधिनियम के तहत गिरफ्तार किए गए लोगों को जेल के उच्च सुरक्षा वाले इलाके में दर्ज कराया जाएगा। जिला मजिस्ट्रेट की अनुमति के बाद ही, उनके रिश्तेदार या सहयोगी उन्हें जेल में मिल पाएंगे और मेडिकल बोर्ड के अनुमोदन के बाद ही आरोपी को 36 घंटे से अधिक समय तक अस्पताल में रहने की अनुमति दी जाएगी।
8. यूपीसीओसीए कानून आरोपी को गिरफ्तार करने और अपराध सिंडिकेट के सदस्यों को पुलिस को विशेष अधिकार देगा। प्रस्तावित विधेयक के तहत, राज्य को ऐसे मामलों की सुनवाई के लिए गठित एक विशेष अदालत की सहमति लेने के बाद ऐसे लोगों की संपत्ति को जब्त करने का अधिकार होगा - एक प्रावधान जो पहले से ही गैंगस्टर अधिनियम में है
9. नया विधेयक राज्य को सजा के बाद ऐसी संपत्तियों को जब्त करने की अनुमति देगा। जैसा कि मकोका के मामले में, यूपीसीओसीए ने पुलिस को वायर, इलेक्ट्रॉनिक या मौखिक संचारों को अवरुद्ध करने और अभियुक्त के खिलाफ साक्ष्य के रूप में अदालत के समक्ष पेश करने का अधिकार दिया है।
10. प्रस्तावित विधेयक में से एक प्रावधान में पत्रकारों को संगठित अपराध पर कुछ भी प्रकाशित करने से पहले सक्षम अधिकारियों से अनुमति लेने की आवश्यकता है। "... संगठित अपराध सिंडिकेट की सहायता करने की किसी भी जानकारी के किसी पारदर्शी प्राधिकरण के बिना पारित करना या प्रकाशन करना, संगठित अपराध सिंडिकेट से प्राप्त किसी भी दस्तावेज़ या मामले के वितरण, या वितरण, या वितरण, "बिल का कहना है )
One of
the provisions of the proposed Bill requires journalists to take
permission from competent authorities before publishing anything on
organised crime. [... passing on or publication of, without any
lawful authority, of any information likely to assist organised crime
syndicate, and the passing on, or publication of, or distribution of
any document, or matter, obtained from the organised crime
syndicate,] says the bill.
( प्रस्तावित
विधेयक में से एक प्रावधान
में पत्रकारों को संगठित अपराध
पर कुछ भी प्रकाशित करने से
पहले सक्षम अधिकारियों से
अनुमति लेने की आवश्यकता है।
[... संगठित
अपराध सिंडिकेट की सहायता की
संभावना के किसी भी कानूनी
अधिकार के बिना,
या
किसी भी दस्तावेज़,
या
मामले के वितरण,
] बिल
का कहना है )
The
government argues that the Bill has arrangement to check misuse. Here
is how: -
[a]
cases under the proposed UPCOCA would be filed only after the
approval of a two-member committee comprising the Divisional
Commissioner and DIG-rank officers,
[b] The
permission of the zonal IG will be required before filing any
chargesheet,
[c]
Assets would be taken over by the state with the permission of the
court and
SPECIAL
COURT
Special court will be constituted for hearing cases under the
proposed law’s – which proposes a state-level organised crime
control authorities.
SIMILAR
LAW IN 2007-08
A
similar law passed by the Uttar Pradesh government in 2007-2008 when
mayawati was chief minister but had tobe withdrawn after then
President Pratibha Patil refused to give assent for the law.
But
now mayawati itself against to this law
( Will
there be any improvement in adopting these models, because we are the
same or the app is the same or the people who say so are the same.
The new rule will be much better if the police and law system of
Uttar Pradesh is strengthened. )